नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई यात्रा के दौरान पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा पावर बैंक चार्ज करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सीट पावर सप्लाई में भी पावर बैंक प्लग करने की अनुमति नहीं होगी।
नई गाइडलाइंस के अनुसार, पावर बैंक तथा बैटरी केवल हैंड बैग में ही ले जाने की अनुमति है। ओवरहेड बिन में इन्हें रखने पर रोक लगा दी गई है। DGCA ने इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह प्रतिबंध लिथियम बैटरी से संबंधित आग लगने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर लगाया गया है। पहले यात्रियों तथा चालक दल के सदस्य लिथियम बैटरी से चलने वाले उपकरण फ्लाइट में चार्ज कर सकते थे, लेकिन अब जोखिम कम करने के लिए ‘खतरनाक सामान संबंधी चेतावनी परिपत्र’ जारी किया गया है।
परिपत्र में निर्देश दिया गया है कि यदि कोई उपकरण गर्मी, धुआं या असामान्य गंध उत्सर्जित करता है तो यात्री तुरंत केबिन क्रू को सूचित करें। एयरलाइंस को लिथियम बैटरी से जुड़ी सभी सुरक्षा घटनाओं की तत्काल रिपोर्ट DGCA को करनी होगी। विमानन विशेषज्ञों ने प्रति यात्री एक हैंड बैग के नियम को सख्ती से लागू करने की सलाह दी है।




