Sai Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023 की सीधी भर्ती में सेवा समाप्त किए गए 2621 बी.एड. डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब इन सभी शिक्षकों को “सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला)” के पद पर समायोजित किया जाएगा। यह फैसला राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में लिया गया। सरकार के इस निर्णय से जहां हजारों शिक्षकों के भविष्य को नई दिशा मिली है, वहीं स्कूलों में विज्ञान विषय की प्रयोगात्मक शिक्षा को भी मजबूती मिलेगी।
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क्या है पूरा मामला?
Sai Cabinet Decision: 11 अगस्त 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति केवल इसी तिथि तक वैध मानी जाएगी। इसके पालन में डी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बी.एड. धारकों की नियुक्ति रद्द करने की मांग की। जवाब में बी.एड. अभ्यर्थियों ने भी कोर्ट में अपनी बात रखी।
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Sai Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2024 को फैसला सुनाते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए डी.एड. उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस आदेश के बाद सरकार ने बी.एड. सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दीं। शिक्षकों का कहना था कि भर्ती विज्ञापन में दोनों योग्यताओं को मान्यता दी गई थी, इसलिए बी.एड. शिक्षकों को हटाना अन्यायपूर्ण है




