MLA Devendra Yadav bail plea Rejected: बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला 12 दिसंबर 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया।
Read Also- CG News : सभी पालिका परिषदों में प्रशासक की नियुक्ति, एसडीओ राजस्व बने प्रभारी, देखें पूरी लिस्ट…
MLA Devendra Yadav bail plea Rejected: विधायक देवेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने बलौदाबाजार में एक हिंसक भीड़ को उकसाया, जिसके कारण स्थानीय क्षेत्र में अशांति फैल गई। उन्हें 17 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी के बाद से उनकी न्यायिक रिमांड कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इस मामले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने देवेंद्र यादव से जेल में मुलाकात की है। इनमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब प्रमुख रूप से शामिल हैं।




