रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने लंबे इंतजार के बाद प्रयोगशाला तकनीशियन (Lab Technician) के 260 पदों पर नियुक्ति की अंतिम पदस्थापना सूची जारी कर दी है। यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम, दावा-आपत्ति के निस्तारण और काउंसलिंग प्रक्रिया के आधार पर की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पदस्थापना पूरी तरह से विभागीय नियमों एवं शर्तों के अनुरूप की गई है।

विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर चयनित अभ्यर्थियों को अपने नाम के सामने अंकित संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर पदभार ग्रहण नहीं करता, तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी समय सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे, उनके पदों को रिक्त मानते हुए अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि लागू होगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी (Temporary) है और किसी भी समय, किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में वेतन-भत्ते का भुगतान कर समाप्त की जा सकती है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहता है या बिना नोटिस दिए सेवा छोड़ देता है, तो उसे सेवा छोड़ने के समान माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति से एक माह की नोटिस अवधि का वेतन एवं भत्ते की राशि भू-राजस्व की बकाया राशि के समान वसूली योग्य होगी।
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आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र संदेहास्पद पाए जाने पर उनकी जांच उच्च स्तरीय छानबीन समिति से कराई जाएगी। यदि प्रमाण पत्र गलत या भ्रामक पाया जाता है, तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी और भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।