बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को तेज बुखार हो गया है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के माध्यम से जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया है कि उन्हें नियमों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि चैतन्य बघेल को बुखार के साथ स्वच्छ पानी की समस्या भी है। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है, इसलिए याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करें। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बीमारी का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ईडी और जेल प्रशासन को सत्यापन के बाद नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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गौरतलब है कि ईडी ने 18 जुलाई को भिलाई-3 स्थित बघेल निवास से चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और वहां से मिले निर्देश के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ईडी का आरोप है कि 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में लगभग 2100 करोड़ रुपये का शराब घोटाला हुआ, जिसका प्रबंधन चैतन्य बघेल ने किया था।




