रायपुर। राजधानी के VIP रोड पर 9 फरवरी को हुए सड़क हादसे में शामिल उज़्बेकिस्तानी युवती और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के वकील भावेश आचार्य को रायपुर की 4th ADJ कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है, जहां हादसे के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पेश करने में हुई देरी और वाहन को युवती द्वारा चलाए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।
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क्या है पूरा मामला?
9 फरवरी को VIP रोड पर एक कार ने स्कूटी सवार दो युवकों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे के पीछे उज़्बेकिस्तानी युवती का नाम सामने आया, जो कथित तौर पर कार चला रही थी। हादसे के बाद युवती ने सड़क पर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे और उसके साथ मौजूद वकील भावेश आचार्य को हिरासत में लिया। दोनों पर लापरवाही से वाहन चलाने और हादसे के बाद व्यवधान पैदा करने के आरोप लगाए गए थे। जांच में पता चला कि भावेश आचार्य DRI से जुड़े एक वकील हैं।




