Delhi High Court Stay Order : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज न्याय बिंदु ने कल अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दी थी। शुक्रवार को बेल बॉन्ड भरे जाने के बाद ऑर्डर तिहाड़ जेल जाना था। अभी हाईकोर्ट में सुनवाई तक राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल बॉन्ड नहीं भरा जाएगा। ऑर्डर पर रोक हाईकोर्ट की सुनवाई तक है।
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संजय सिंह ने ED पर खड़े किए सवाल
केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए। अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया। आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई?
ED की ओर से ये ववील कोर्ट में रहे मौजूद
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दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से ASG राजू और वकील जोएब हुसैन मौजूद रहे। वहीं, अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हाई कोर्ट की कार्यवाही में जुड़े।
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