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    Home » दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को सही ठहराया, सभी याचिकाएं खारिज

    दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को सही ठहराया, सभी याचिकाएं खारिज

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareFebruary 27, 2023 राष्ट्रीय समाचार No Comments2 Mins Read

    नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अग्निपथ अल्पकालिक सैन्य भर्ती योजना की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि इसे राष्ट्रीय हित में तैयार किया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बल बेहतर सुसज्जित हैं। इसने योजना को चुनौती देने वाली दलीलों को खारिज कर दिया, जिसने पिछले साल छोटे कार्यकाल और इसके द्वारा दिए जाने वाले कम लाभों को लेकर विरोध शुरू कर दिया था।

    मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने रक्षा सेवाओं में पिछली भर्ती योजना के तहत बहाली और नामांकन की मांग वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ताओं को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा, “इस अदालत को योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।” पीठ ने 15 दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और पक्षकारों को अदालत के शीतकालीन अवकाश से पहले 23 दिसंबर तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था।

    जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को ट्रांसफर कर दिया था। इसने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों से कहा कि वे इस योजना के खिलाफ याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दें या याचिकाकर्ताओं की इच्छा होने पर फैसला सुनाए जाने तक उन्हें लंबित रखें।

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