Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल पंप संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पेट्रोल पंप के संचालन के लिए कलेक्टर के नोडल ऑफिसर से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी, और न ही कलेक्टर से लाइसेंस के नवीनीकरण की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद कलेक्टर का पेट्रोल पंपों पर सीधा हस्तक्षेप समाप्त हो गया है।
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Chhattisgarh Latest News: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अन्बलगन पी द्वारा जारी आदेश के बाद यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। यह निर्णय लाइसेंस के नाम पर वसूली और गड़बड़ी की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हाल ही में रायगढ़ में एक खाद्य निरीक्षक को इसी मामले में एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिससे सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया।
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Chhattisgarh Latest News: अब तक पेट्रोलियम कंपनियों के साथ ही कलेक्टर से पेट्रोल पंप के संचालन के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था। कलेक्टर के लाइसेंस के बिना पेट्रोल पंपों का संचालन नहीं किया जा सकता था। शिकायतों के मामले में कलेक्टर सीधे कार्रवाई करते थे, जबकि लाइसेंस की औपचारिकता और मॉनीटरिंग खाद्य विभाग करता था।
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नए आदेश के अनुसार, पेट्रोल पंप संचालकों को अब हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही, ग्राहक अब पेट्रोल पंपों में मिलावट या कम नाप की शिकायत मिलने पर सीधे पेट्रोलियम कंपनी में शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा।




