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    Home » CG NEWS: IPS जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की याचिका

    CG NEWS: IPS जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की याचिका

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareDecember 10, 2024 trending No Comments2 Mins Read
    GP Singh Case News Update
    GP Singh Case News Update

    GP Singh Case News Update: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बर्खास्त IPS जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कैट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग केस को राजनीति से प्रेरित मानकर खारिज कर दिया है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दी है। दरअसल, 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारी IPS जीपी सिंह को CAT (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) से बड़ी राहत मिली थी। CAT ने 4 सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का आदेश दिया था।

    Read Also-  जेपी नड्डा 13 दिसंबर को करेंगे छत्तीसगढ़ का एक दिवसीय दौरा, भाजपा की अहम बैठक 11 दिसंबर को…

    कैट के आदेश को फिर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती
    GP Singh Case News Update: कैट के फैसले के बाद राज्य शासन ने उन्हें फिर से बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें बहाल करने के बजाय कैट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज हो गई, इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर अब फैसला आने के बाद जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ हो गया है।

    GP Singh Case News Update: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और एसबीएन भाटी की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इसमें जीपी सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने पैरवी की। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अधिवक्ता हिमांशु पांडे ने उन्हें असिस्ट किया किया।

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