रायगढ़। शासकीय उचित मूल्य दुकान जबगा के संचालक, मां अम्बे महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह और सचिव शेष कुमार साहू के खिलाफ दुकान संचालन में अनियमितताएँ पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसडीएम धरमजयगढ़ धनराज मरकाम के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। दुकान के संचालन में शिकायतें लगातार आ रही थीं, जिसमें आरोप था कि दुकान नियमित रूप से नहीं खोली जाती और राशन वितरण नहीं किया जाता।
महीने में केवल 1-2 दिन ही दुकान खुलती थी और निर्धारित दर से अधिक राशि लेने की भी शिकायतें मिली थीं। जब इस संबंध में संचालक से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए। इसके अलावा, चना वितरण और भंडारण में भी गड़बड़ी पाई गई। इस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है।
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मां अम्बे महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह व सचिव-शेष कुमार साहू का कृत्य छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2016 की 5 (24), 5 (27), 6 (1)ग, 12 (3), 13 (1), 13 (2) एवं 15 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है।
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अतएव सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)आदेश-2016 की उपरोक्त कंडिकाओं का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 व शासकीय सेवक के प्रति सार्वजनिक सोशल मीडिया मंच पर असभ्य व्यवहार के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करवाया गया है।




