नई दिल्ली। बैंकिंग व्यवस्था में 4 अक्टूबर 2025 से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फास्ट चेक क्लियरेंस सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत अब चेक जमा करने पर राशि उसी दिन खातों में आ जाएगी, जिससे पहले की तरह 1–2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

कैसे काम करेगा नया सिस्टम
RBI के नए नियम के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जमा किए गए चेक की इमेज और डेटा तुरंत क्लियरिंग हाउस को भेजा जाएगा। शाम 7 बजे तक पुष्टि करनी होगी। अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देगा तो चेक को स्वतः क्लियर माना जाएगा।
दो चरणों में लागू होगा नियम
- पहला चरण (4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक): बैंक को चेक कंफर्म करने के लिए शाम 7 बजे तक का समय मिलेगा।
- दूसरा चरण (3 जनवरी 2026 से): बैंकों को केवल 3 घंटे के भीतर ही पुष्टि करनी होगी। उदाहरण के लिए, सुबह 10 बजे भेजा गया चेक दोपहर 2 बजे तक क्लियर करना अनिवार्य होगा।
शुरुआत में यह व्यवस्था दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में लागू होगी और फिर धीरे-धीरे पूरे देश में लागू की जाएगी।
ग्राहकों के लिए आरबीआई की अपील
RBI ने बड़े अमाउंट वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को अनिवार्य किया है, जिसमें ग्राहक को चेक की जानकारी पहले से बैंक को देनी होगी। इससे धोखाधड़ी की आशंका कम होगी और गलत चेक ऑटोमैटिक रूप से पास नहीं होंगे।
इस बदलाव से जहां ग्राहकों को तुरंत भुगतान मिलेगा, वहीं व्यवसायों का कैश फ्लो भी बेहतर तरीके से मैनेज हो सकेगा। RBI ने ग्राहकों से अपील की है कि वे चेक भरते समय सभी विवरण सही लिखें और खाते में पर्याप्त राशि रखें, ताकि अस्वीकृति या देरी की समस्या न हो।