Close Menu
KhabarwaadKhabarwaad
    Top Posts

    व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी, पीठाधीश्वर ने मांगी पुलिस सुरक्षा

    April 28, 2026

    राजधानी के प्राचीन रावण भाटा मैदान में रॉयल डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ

    April 19, 2026

    “कागज शून्य, पानी फुल: पिकाडली ‘बियर फैक्ट्री’ में बड़ा खेल”

    April 17, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी, पीठाधीश्वर ने मांगी पुलिस सुरक्षा
    • राजधानी के प्राचीन रावण भाटा मैदान में रॉयल डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ
    • “कागज शून्य, पानी फुल: पिकाडली ‘बियर फैक्ट्री’ में बड़ा खेल”
    • ‘औद्योगिक आतंकवाद’ का आरोप: जमीन विवाद से तंग किसान हाईटेंशन टावर पर चढ़ा
    • हैवानियत की हद: एयर ब्लोअर से मजदूर के मलद्वार में भरी हवा, हालत नाजुक
    • डांस टीचर मर्डर मिस्ट्री सुलझी: 500 CCTV और 5000 मोबाइल नंबर खंगालने के बाद पुलिस के हाथ लगा नाबालिग आरोपी
    • रीवा के लिए खुशखबरी: अब रायपुर से सीधे मिलेगी फ्लाइट, 17 मार्च से उड़ान शुरू
    • एक धमाका… और सब खत्म: फ्रिज ब्लास्ट से लगी आग में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत, परिवारों के लिए चेतावनी बन गया हादसा
    Facebook X (Twitter) Instagram
    KhabarwaadKhabarwaad
    Wednesday, April 29
    • Home
    • छत्तीसगढ़
      • रायपुर संभाग
      • दुर्ग संभाग
      • बिलासपुर संभाग
      • बस्तर संभाग
      • सरगुजा संभाग
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • अफसरशाही
    • खेल
    • मनोरंजन
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • Auto & Gadget
    KhabarwaadKhabarwaad
    Home » सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं विवाह के समय मिली संपत्ति की हकदार

    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं विवाह के समय मिली संपत्ति की हकदार

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareNovember 3, 2025Updated:December 3, 2025 trending No Comments2 Mins Read
    सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: निजी जगह पर महिला की सहमति के बिना फोटो या वीडियो बनाना नहीं है अपराध

    नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि, तलाकशुदा मुस्लिम महिला विवाह के समय उसके माता-पिता या रिश्तेदारों द्वारा उसे अथवा उसके पति को दी गई नकदी, सोना और अन्य वस्तुओं को कानूनी रूप से वापस पाने की अधिकारिणी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी सभी वस्तुएं महिला की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएंगी और तलाक के बाद इन्हें उसे लौटा देना आवश्यक है।

    क्या कहा अदालत की पीठ ने?
    न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि ‘मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986’ की व्याख्या इस तरीके से की जानी चाहिए कि संविधान में निहित समानता और स्वायत्तता के सिद्धांतों का सम्मान हो। उन्होंने कहा कि इस कानून को केवल एक साधारण नागरिक विवाद की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की दृष्टि से समझा जाना चाहिए।

    पीठ ने टिप्पणी की कि अधिनियम का निर्माण महिलाओं के अनुभवों और सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, खासकर उन परिस्थितियों में जहां छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक भेदभाव अभी भी व्यापक रूप से देखा जाता है। न्यायालय ने कहा कि संविधान द्वारा स्थापित समानता की आकांक्षा अभी भी पूरी तरह हासिल नहीं हुई है, ऐसे में अदालतों का दायित्व है कि वे सामाजिक न्याय आधारित तर्क प्रस्तुत करें।

    Read Also-  बिना अनुमति रोड जाम करने और पुलिस से मारपीट करने का मामला, पांच प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

    निर्णय में 1986 के अधिनियम की धारा 3 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद उसके रिश्तेदारों, दोस्तों, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दी गई किसी भी संपत्ति का अधिकार देती है।

    क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
    सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश महिलाओं की संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता को मजबूत करेगा और उन्हें न्यायिक संरक्षण प्रदान करेगा।

    • Get News Portal Website @Rs.5999 | WhatsApp on +91 8871571321
    • Get Web Hosting @Rs49 | Visit - HostRT.in
    2025 supreme court decision impact law news supreme court case supreme court decision
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp
    Shrikant Baghmare
    • Website

    Keep Reading

    माटी की बेटियाँ, समाज की आवाज: जल, जंगल और जमीन की लड़ाई से नेतृत्व तक का सफर

    Chandra Grahan 2026: कुछ घंटों बाद लगेगा चंद्र ग्रहण, गर्भवती महिलाएं भूलकर भी न करें ये गलतियां

    आज से बिना सिम के नहीं चलेगा WhatsApp, इन यूजर्स को पड़ेगा असर, यहां जाने इस नए नियम के बारे में

    देश में 1 अप्रैल से बिकेगा E20 पेट्रोल, गाड़ियों के माइलेज में होगा इतना असर, पढ़ें पूरी खबर

    पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर शहीदों को नमन, लेथपोरा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम

    डर नहीं, विश्वास की बात: पीएम मोदी से आज जुड़ेंगे देश के करोड़ों छात्र

    Add A Comment

    Comments are closed.

    Khabarwaad Vacancy

    Pages

    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Contact Us

    Categories

    • छत्तीसगढ़
    • मध्यप्रदेश
    • राष्ट्रीय समाचार
    • अपराध
    •  
    • खेल
    • राजनीति
    • धर्म एवं समाज
    • मनोरंजन

    Owner / Editor Details :- 

    Name :- Shrikant Baghmare

    Contact :- 6264 390 985

    Email :- khabarwaadnews@gmail.com

     

    © 2026 Maintained By RTISPL
    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Terms of service
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.