CG HSRP Number Plate Rules: छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर हुई सभी गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब अगर किसी वाहन में HSRP नहीं लगी होगी तो ट्रैफिक पुलिस सीधे चालान काटेगी।
क्या होती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एक विशेष प्रकार की प्लेट होती है, जिसे सरकार ने वाहनों की सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए अनिवार्य किया है। इसमें एक यूनिक कोड होता है, जिसके माध्यम से गाड़ी को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। यह पुरानी प्लेट्स से कहीं ज्यादा सुरक्षित और फर्जीवाड़े से मुक्त होती है, जो वाहन स्वामियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।
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HSRP के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
CG HSRP Number Plate Rules: परिवहन विभाग ने HSRP लगाने के लिए दो कंपनियों- मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया है। गाड़ी मालिक इन कंपनियों की वेबसाइट या अधिकृत सेंटर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
HSRP लगाने का खर्च
- टू-व्हीलर, ट्रैक्टर, टीलर, ट्रेलर: ₹365.80 (GST सहित)
- थ्री-व्हीलर: ₹427.16
- लाइट मोटर व्हीकल/कार: ₹656.08 से ₹705.64 तक
- 2019 से पहले की गाड़ियों पर इंस्टॉलेशन (डीलर से): ₹100 अतिरिक्त
- घर पर इंस्टॉलेशन की सुविधा: अतिरिक्त शुल्क
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अब तक कितनी गाड़ियों में HSRP लगवाई गई?
CG HSRP Number Plate Rules: राज्य में अब तक लगभग 85,000 गाड़ियों में HSRP लग चुकी है, और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि, अब भी करीब 30 लाख गाड़ियों में HSRP लगाना बाकी है। अकेले रायपुर में बड़ी संख्या में गाड़ियाँ HSRP से वंचित हैं।
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेश पर लागू हुआ यह नियम
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद लिया गया है। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि इसका उद्देश्य वाहन स्वामियों की सुरक्षा और गाड़ियों की निगरानी को बेहतर बनाना है। राज्य सरकार पहले ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर चुकी है।




