बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया है कि हेलमेट रहित चालकों को ईंधन न दें।
सड़क हादसों में कमी लाने कलेक्टर की सख्ती
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय मार्गों पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनमें अधिकांश मामलों में दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहन रहे, जिससे जनहानि और पशुहानि की घटनाएं बढ़ रही हैं।
कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर जनजागरूकता कार्यक्रम, पुलिस और परिवहन विभाग की कार्रवाई और स्थानीय निकायों के सहयोग के बावजूद हादसों में कमी नहीं आ रही है, लिहाजा अब सख्त कदम उठाना आवश्यक हो गया है।
मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर सभी पर लागू
कलेक्टर मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल इमरजेंसी या आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जिला प्रशासन करेगा निगरानी
इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त निगरानी टीम गठित की जाएगी, जो पेट्रोल पंपों में जाकर निरीक्षण करेगी और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।




