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    Home » रेप के आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने रखा बरकरार, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

    रेप के आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने रखा बरकरार, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

    adminBy adminApril 18, 2024 छत्तीसगढ़ No Comments3 Mins Read

    Khabarwaad bilaspur: नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के दोषी पिता के आजीवन कारावास की सजा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने कहा कि आरोपी ने बच्ची को पिता जैसा प्यार और समाज की बुराइयों से सुरक्षा देने के बजाय, उसे हवस का शिकार बनाया।

    यह एक ऐसा मामला है जहां विश्वास को धोखा दिया गया और सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया गया है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी बच्ची के साथ उसके पिता द्वारा किए गए अपराध से अधिक जघन्य कुछ भी नहीं हो सकता है और बच्चों से बलात्कार के मामलों से निपटते समय अदालतों के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण रखना आवश्यक है।

    बिलासपुर के जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 3 साल तक अपनी ही बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को दोषसिद्धि के बाद आजीवन कारावास की सजा दी थी। इस सजा के विरुद्ध दोषी पिता ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के समक्ष दोषी-अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे मामले को पर्याप्त रूप से साबित नहीं किया है।

    पीड़ित की चिकित्सा जांच किसी भी आंतरिक या बाहरी चोट को स्पष्ट करने में विफल रही है। यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता की गवाही के अलावा, आरोपों का समर्थन करने वाले विश्वसनीय सबूतों की कमी है, और चिकित्सा साक्ष्य उसके दावों की पुष्टि करने में विफल हैं।

    Read also: मारे गए 27 नक्सलियों के नाम का खुलासा , क्रांतिकारी आदीवासी महिला संगठन ने जारी किया प्रेसनोट, जानिए नामों को लेकर क्या कहा

    पीड़ित बच्ची का बयान और गवाही अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों और ट्रायल कोर्ट के फैसले की पूरी तरह से जांच करने के बाद, कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों पर कई फैसले हैं। ये फैसले आरोपी की सजा के लिए बहुत अच्छी तरह से आधार हो सकते हैं। यौन उत्पीड़न या बलात्कार के मामलों में पीड़िता की एकमात्र गवाही ही पर्याप्त है।

    अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि यौन उत्पीड़न के समय पीड़िता नाबालिग थी और उसकी उम्र 12 साल से कम थी। पीड़िता द्वारा दी गई गवाही पर गौर करने पर कोर्ट ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में, पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके पिता अपने शैतानी कृत्य से उसे प्रताड़ित करते थे। पीड़ित बच्ची की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, जो सुसंगत और विश्वसनीय है और इसमें सच्चाई की झलक है।

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