KHABARWAAD RAIPUR. यातायात पुलिस ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गलत दिशा से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए सड़कों पर टायर किलर लगाए हैं। ताकि ऐसा करने पर वाहन का टायर फट जाये और ड्राइवर दोबारा ऐसी गलती न करे, लेकिन ताजा मामले में आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मोटर वीकल एक्ट में इसे लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। मामले में रायपुर के आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने आरटीआई लगाई थी।
उन्होंने इस संबंध में पूछा था कि टायर किलर कौन से मोटर वीकल एक्ट के तहत लगाया गया है? जवाब में कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक एवं जनसूचना अधिकारी यातायात रायपुर ने ये बताया कि टायर फाड़ने वाले स्पीड ब्रेकर लगाए जाने के संबंध में मोटर वीकल एक्ट में कोई प्रावधान नहीं हैं। इस संबंध में रायपुर नगर निगम से जानकारी ले सकते हैं।
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ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आरटीआई से खुलासा होने के बाद अब ये स्पीड टायर किलर पूरी तरह से अवैध हो गये हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि रायपुर ट्रैफिक पुलिस इसे निकालतकर लोगों को राहत पहुंचाती है या ये ऐसे ही लगे रहेंगे। बता दें कि राजधानी रायपुर के एक्सप्रेस-वे सहित कई सड़कों पर लगाये गये स्पीड टायर किलर से कई लोगों की गाड़ियों के टायर फट चुके हैं। हालांकि ये टायर किलर अब कई जगह से गायब भी हो चुके हैं और कई जगहों पर इसकी स्प्रिंग खराब हो चुकी है।

यहां लगे हैं टायर किलर
रिंग रोड नंबर एक पर काके दी हट्टी के पास, एक्सप्रेस-वे फाफाडीह वन वे अप साइड और गौरवपथ मल्टीलेवल पार्किंग के पास टायर किलर ब्रेकर लगाया गया है। इससे पहले अधिकारियों ने कहा था कि इससे यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी और दुर्घटना नहीं होगी। यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई थी।
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क्या होता है टायर किलर
टायर किलर स्पीड ब्रेकर की तरह होता है। इसमें तेज धार वाले कांटेदार स्प्रिंग लगे होते हैं जो गाड़ी सही दिशा में चलेगी तो उसके टायर नहीं फटेंगे। वहीं जो गाड़ी गलत दिशा में चलेगी, उसमें कांटेदार स्प्रिंग से टायर फट जायेंगे या पंक्चर हो जाएंगे। टायर फंस भी सकता है। एक टायर किलर ब्रेकर का मूल्य दो से तीन लाख रुपये तक होता है।




