नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकप्रिय दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड की 100 मिलीग्राम से अधिक खुराक वाली सभी ओरल फॉर्मूलेशंस (तत्काल रिलीज डोज फॉर्म) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला स्वास्थ्य जोखिमों और सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता को देखते हुए लिया गया है।
मंत्रालय ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) से परामर्श और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड वाली दवाएं मनुष्यों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती हैं तथा बाजार में कई सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
निमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (एनएसएआईडी) है, जिसका उपयोग दर्द और बुखार में किया जाता है। पहले से ही 2011 में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसका उपयोग प्रतिबंधित है। कई देशों जैसे फिनलैंड, स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया में निमेसुलाइड पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगा हुआ है, मुख्य रूप से लीवर संबंधी जोखिमों के कारण।




