Khabarwaad Dhamtari: सब्बल मारकर व्यापारी की हत्या करने वाले आरोपी पति और पत्नी को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उन्हें एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. मामला धमतरी जिले के अमेठी गांव का है।
जानकारी मुताबिक 16 मई 2022 को धमतरी के व्यापारी राजेन्द्र पारख गांव में गए थे, इसी गांव के फिरंगी निर्मलकर के साथ उनका जमीन संबंधी विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि फिरंगी ने अपनी पत्नी फुलेश्वर बाइ के साथ मिलकर लोहे के रॉड से व्यापारी के सिर पर हमला किया. व्यापारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां जांच उपंरात डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने एक केस डायरी तैयार की, और जिसे कोर्ट में पेश किया. जिसकी अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में हुई.
Read Also: Buddha Purnima 2024: बुद्ध पूर्णिमा से शुरू होंगे इन 4 राशियों के अच्छे दिन, होगा धन लाभ
न्यायाधीश उषा गेंदले ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त फिरंगी निर्मलकर और उसकी पत्नी फुलेशर बाई निर्मलकर को दोषसिद्ध करार दिया. इसके बाद न्यायालय ने दोनों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.
Read Also: मोहिनी एकादशी को करें ये उपाय, मिलेगा बेशुमार धन, पारिवारिक और प्रेम जीवन में आएगा सुधार




