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    Home » कीटनाशक दुकान में लूटपाट करने वाले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 सदस्य दोषी करार, अदालत ने सुनाई 7-7 साल की सजा

    कीटनाशक दुकान में लूटपाट करने वाले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 सदस्य दोषी करार, अदालत ने सुनाई 7-7 साल की सजा

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJune 17, 2025 trending No Comments2 Mins Read
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    जांजगीर-चांपा। जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में कीटनाशक दवा की एक दुकान में जबरन घुसकर मारपीट और लूटपाट करने वाले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह सदस्यों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

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    यह मामला 27 अगस्त 2021 का है। बम्हनीडीह स्थित एक कीटनाशक दुकान में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़े छह आरोपी भूपेंद्र रात्रे, लकेश्वर वर्मा, तरुण कुमार, कुणाल बघेल, भोल कश्यप और रामपल कश्यप दुकान में जबरन घुस गए थे। उन्होंने दुकानदार के साथ मारपीट की और दुकान से नकदी व सामान भी लूट लिया था।

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    पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर बम्हनीडीह पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। इस मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनिल बारा की अदालत में हुई। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

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