Telangana News: तेलंगाना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है।राज्य के ममनूर में एक नागा साधु अघोरी मुर्गे की हत्या करने के आरोप में फंस गया है। वारंगल पुलिस कमिश्नरेट के तहत ममनूर पुलिस ने अघोरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ममनूर पुलिस स्टेशन में मुर्गे की हत्या के आरोप में अघोरी के खिलाफ 325 बीएनएस 11(1)(ए) पीसीसीए धाराएं दर्ज की हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 19 नवंबर को अघोरी ने वारंगल शहर के बाहरी इलाके बेस्टम चेरुवु कब्रिस्तान में दो दिनों के लिए डेरा डाला था। इस दौरान अघोरी ने कब्रिस्तान में अजीब अनुष्ठान किया और सार्वजनिक रूप से मुर्गे की बलि दी। मुर्गियों को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
Read Also- भारतीय पशुपालन निगम में 2246 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास से ग्रेजुएट तक कर सकते हैं आवेदन
सार्वजनिक स्थान पर मुर्गे की बलि देना अपराध
Telangana News: घटना को लेकर करीमनगर जिले के रोहन रेड्डी नामक एक युवक ने मामुनूर पुलिस स्टेशन में अघोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस से शिकायत की कि सार्वजनिक स्थान पर मुर्गे की बलि देना अपराध है। शिकायत में कहा गया है कि अघोरी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
कितनी सजा का है प्रावधान?
Telangana News: हाल ही में यूपी से भी ऐसा मामला सामने आया था। यूपी के कौशांबी जिले में एक युवक ने मुर्गे को ईंट से पीट-पीटकर मार डाला। मामला इतना बढ़ गया कि मुर्गे के मालिक ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिवराम अपने मुर्गे की डेडबॉडी लेकर थाने पहुंचा और थानेदार से बोला साहब मेरे पड़ोसी घनश्याम ने मेरे मुर्गे की हत्या कर दी है और मेरी रिपोर्ट लिख लें।बता दें पालतू जीव-जंतू होते हैं, जिनकी कीमत 50 रुपए से ज्यादा हो, उसकी हत्या करना या उसके साथ किसी तरह से छेड़छाड़ करना धारा 429 के तहत कानूनी अपराध है। इसमें आरोपी को पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।




