MP Ladli Laxmi Yojana: मध्य प्रदेश सरकार लाड़ली बहना जैसी कई योजनाएं चला रही है जिससे कई महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इस योजना के जरिए लाभार्थियों को 1250 रुपए सीधे उनके खाते में भेजे जा रहे हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कई मौकों पर यह भी कहा है कि जल्द ही योजना की राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए की जाएगी। ऐसी ही योजना प्रदेश की बेटियों के लिए सरकार चला रही है, जिसके तहत उन्हें 30 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना का नाम ‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’ है। इसकी शुरुआत एमपी सरकार ने 01 अप्रैल 2007 से की थी।
जानिए ‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’ के बारे में
‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’ के जरिए प्रदेश की बेटियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर में सुधार की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में लागू की गई है। आइये जानते है कि यह योजना क्या है और इसका लाभ कौन और कैसे ले सकता है…
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Ladli Laxmi Yojana के तहत हर साल 6 हजार रुपए जमा करती है सरकार
लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म लेने के साथ ही सरकार उसके खाते में पैसे डालने शुरू कर देती है। जन्म के 5 साल तक हर साल इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार हर साल 6 हजार रुपये जमा करती है। इस प्रकार 5 साल में ये राशि 30 हजार रुपये हो जाती है। योजनान्तर्गत बेटियों को ऑनलाइन पंजीयन के बाद 1 लाख 43 हजार रुपए का दिया जाएगा प्रमाण पत्र।
Ladli Laxmi Yojana में 21 की आयु पूरी करने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए
बच्चियों को कक्षा 6 में प्रवेश पर 2000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद 9वी में प्रवेश पर 4000 रुपए मिलेंगे। कक्षा 11वी में प्रवेश पर 6000 रुपए और कक्षा 12वी में प्रवेश पर 6000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के बाद स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठयक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर 25000 रुपए की प्रोत्सा्हन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम अवधि के पहले और अंतिम साल में दिए जाऐंगे। 100,000 की राशि का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर किया जाएगा।
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Ladli Laxmi Yojana में यह रहेगी शर्त
इस योजना में शर्त यह रहेगी कि हितग्राही बालिका कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो। अगर वह विवाहित है तो उसका विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लेखित न्यूनतम विहित आयु पूर्ण करने के बाद हुआ हो।
Ladli Laxmi Yojana की पात्रता
- बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो
- बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों
- माता-पिता आयकर दाता न हो ।




