बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जमीन धोखाधड़ी का मामला सामने आया हैं…बैकुंठपुर डबरीपारा निवासी मोहम्मद सद्दाम कुरैशी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने 13 लाख रुपये में जमीन खरीदने का सौदा तय किया था, और इसके बदले 3 लाख 50 हजार रुपये एडवांस के तौर पर चुकाए थे।
लेकिन जब कुरैशी ने जमीन की फौती (कागजों की औपचारिकता) उठाने के लिए राजस्व विभाग में आवेदन किया, तो पता चला कि यह जमीन किसी और के नाम पर है। इसके बाद, कुरैशी को यह एहसास हुआ कि मां-बेटे ने उसे धोखा दिया था और जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था।
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और मोहम्मद गौस और अकबरी बेगम के खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 420) और आपराधिक साजिश (धारा 34) के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस प्रकार के मामलों में आरोपियों को कड़ी सजा मिल सकती है, खासकर जब धोखाधड़ी के जरिए पैसे लेने के बाद वे किसी और को संपत्ति बेच देते हैं।




