बिलासपुर। मानव तस्करी और धर्मांतरण के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार की गई दो कैथोलिक ननों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को एनआईए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले पर अंतिम निर्णय शनिवार को सुनाया जाएगा।
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गौरतलब है कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दो ननों और एक युवक को नारायणपुर जिले की तीन नाबालिग लड़कियों के साथ यात्रा करते हुए रोका था। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपी इन लड़कियों को बहला-फुसलाकर आगरा ले जा रहे थे, जहां उनका धर्मांतरण कराया जाना था।
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घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन परिसर में हंगामा मच गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर नारेबाजी करते हुए तीनों को रेलवे पुलिस (जीआरपी) के हवाले कर दिया। इसके बाद जीआरपी थाना भिलाई-3 के अंतर्गत दुर्ग जीआरपी चौकी में मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।




