रायपुर। राजधानी रायपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने सघन अभियान चलाया। इस दौरान 111 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। साथ ही निर्देश दिए गए कि वे जल्द से जल्द HSRP नंबर प्लेट लगवाएं। यह अभियान एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर चलाया गया, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाना है।
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HSRP एक मानकीकृत और सुरक्षा-सक्षम नंबर प्लेट होती है, जिसमें क्रोमियम होलोग्राम, यूनिक लेजर कोड और स्नैप लॉक जैसी विशेषताएं होती हैं। यह नंबर प्लेट भारत सरकार द्वारा सभी वाहनों के लिए अनिवार्य की गई है। इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के तहत दंडनीय है।
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दोपहिया वाहनों पर ₹1000, चार पहिया पर ₹2000 और भारी वाहनों पर ₹3000 तक जुर्माना या छह माह तक की जेल हो सकती है। छत्तीसगढ़ शासन ने 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों के लिए HSRP लगवाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर रहे थे, जिन पर अब सीधे कार्रवाई की जा रही है।
यातायात पुलिस ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते HSRP लगवाएं और नियमों का पालन करें।




