Aryan Murder Case: मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बहुचर्चित आर्यन हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हत्या के मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास और अन्य 5 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश मनोज कुमार ने 11 वर्षीय मासूम की हत्या के मुख्य आरोपी, स्कूल संचालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि हत्या के मामले में साजिश करने और साक्ष्य छुपाने के आरोप में शामिल 5 अन्य आरोपियों को 7-7 साल की सजा दी गई।
Aryan Murder Case: 8 नवंबर 2022 को 11 वर्षीय आर्यन का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपी स्कूल संचालक ने आर्यन को टॉफी का लालच देकर अपने स्कूल बुलाया और फिरौती की योजना बनाई थी, क्योंकि उस पर 15 से 20 लाख रुपए का कर्ज था। योजना सफल नहीं होने पर स्कूल संचालक ने मासूम का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को खाली प्लॉट में बोरी में बंद कर फेंक दिया।
Aryan Murder Case: इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान ने 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी के स्कूल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। न्यायालय ने मुख्य आरोपी पर 2 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना और अन्य 5 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।




