रायपुर। पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। कवासी लखमा ने दो आवेदन दायर किए थे, जिनमें से एक में उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी।
कोर्ट ने कहा कि कवासी लखमा के विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जेल में जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है। कवासी लखमा आबकारी घोटाले मामले में रायपुर जेल में बंद हैं और ईडी की कस्टोडियल रिमांड पर हैं।
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ईडी के स्पेशल कोर्ट में दोनों आवेदनों पर सुनवाई हुई, जहां कवासी लखमा ने अपने आवेदन को पेश किया था। कोर्ट के फैसले के बाद, कवासी लखमा को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन उन्हें जेल में आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मिल गई है।




