बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद अब इस गंभीर घटना को कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया है। कोर्ट इस मामले पर आज दोपहर 2.30 बजे सुनवाई करेगा। भगदड़ की यह घटना उस समय हुई जब बड़ी संख्या में लोग टिकट लेने के लिए स्टेडियम के बाहर जुटे थे, जिससे अफरातफरी मच गई और जानलेवा हालात बन गए।
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घटना के बाद युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लोहित हनुमानपुरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इस मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) और एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। लोहित का आरोप है कि स्टेडियम प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से यह घटना घटी, जिसे टाला जा सकता था।
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वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने भी कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और कर्नाटक राज्य क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 106 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। घटना को लेकर पूरे राज्य में गुस्सा है और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने प्रशासन और आयोजकों की लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं। अब हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद यह तय होगा कि दोषियों के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे।




