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    Home » छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: गरीबों को बिना शुल्क के मैनुअल प्रक्रिया से मिलेगी भवन अनुज्ञा

    छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: गरीबों को बिना शुल्क के मैनुअल प्रक्रिया से मिलेगी भवन अनुज्ञा

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareJune 20, 2025 trending No Comments3 Mins Read
    PM Awas Yojana
    PM Awas Yojana

    रायपुर। PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी गरीबों और कमजोर आय वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनिवार्यता से राहत मिल गई है। इसके स्थान पर राज्यभर के शहरी वार्डों में शिविर लगाकर मैनुअल प्रक्रिया के तहत भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी।

    राज्य शासन के इस फैसले से गरीब परिवारों को निर्माण कार्य शुरू करने में अब किसी तकनीकी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही भवन अनुज्ञा, विकास शुल्क और अन्य शुल्कों से भी पूरी तरह छूट प्रदान की गई है।

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    अब मैनुअल आवेदन से मिलेगा लाभ
    राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि हितग्राहियों को अब भवन अनुज्ञा के लिए ऑनलाइन जटिलताओं से नहीं गुजरना होगा। प्रत्येक मोहल्ले और वार्ड में शिविरों के माध्यम से मैनुअल आवेदन लिए जाएंगे और त्वरित स्वीकृति दी जाएगी, जिससे मकान निर्माण शीघ्र प्रारंभ हो सके।

    शुल्क मुक्त भवन निर्माण की सुविधा
    PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक (स्व-निर्माण मॉडल) के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को अब विकास शुल्क, अनुज्ञा शुल्क या अन्य कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी। यह निर्णय उन गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो अब तक शुल्कों के कारण अपना घर नहीं बना पा रहे थे।

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    सुनियोजित विकास के तहत लागू शर्तें

    • निर्माण स्थल बायपास, नाला, जल स्रोत या विकास परियोजना से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
    • एफआरए भूमि विकास नियम 1984 और सेटबैक मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा।
    • प्रस्तावित भवन की ऊंचाई सड़क की चौड़ाई और खुले क्षेत्र के अनुपात में सीमित होगी।
    • नाली, सीढ़ी या पार्किंग भवन के सामने के क्षेत्र में बाधा नहीं बननी चाहिए।

    पुराने शौचालय और बकाया पर विशेष प्रावधान
    PM Awas Yojana: जिन लाभार्थियों के पास पूर्व में बनाए गए शौचालय हैं, उनके नुकसान से बचाते हुए भवन का नक्शा समायोजित किया जाएगा। वहीं यदि कोई बकाया शुल्क या कर लंबित हैं, तो उन्हें वर्तमान में शिथिल किया गया है, लेकिन भविष्य में नियमों के अनुसार वसूला जाएगा।

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    सुरक्षा और पार्किंग की विशेष व्यवस्था
    PM Awas Yojana: निर्माण कार्य हाईटेंशन बिजली लाइनों (HT/LT) से सुरक्षित दूरी पर ही किया जा सकेगा। साथ ही पार्किंग और सीढ़ियों का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे मार्ग, नाली या अन्य सार्वजनिक संरचनाएं बाधित न हों।

    गरीबों के लिए आशा की नई किरण
    यह निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार की गरीबों के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे राज्य के हजारों जरूरतमंद परिवारों को न केवल सिर पर छत मिलेगी, बल्कि एक गरिमामय जीवन की शुरुआत भी हो सकेगी।

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