CM Sai Cabinet Meeting Decisions: आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्रिपरिषद ने उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मामलों को न्यायालय से वापस लेने के लिए आगामी कार्यवाही करने का फैसला लिया। साथ ही, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए व्यपवर्तन शुल्क और अर्थदंड से छूट देने का निर्णय लिया गया।
राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के लिए आवश्यक चना उपार्जन NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया।
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CM Sai Cabinet Meeting Decisions: किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से बीजों की खरीद की जाएगी और इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को राज्य भंडार क्रय नियम 2002 में छूट प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। परियोजना विकासकर्ताओं के लिए पहले पांच वर्षों तक हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त कर दिया गया है, जिससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं और ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
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CM Sai Cabinet Meeting Decisions: मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ राज्य हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप को भी अनुमोदन दिया गया, जिसके तहत हुडको राज्य को आगामी 5 वर्षों में एक लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता और परामर्श प्रदान करेगा।
इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्राप्त भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर व्यपवर्तन शुल्क, अर्थदंड और भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट देने का निर्णय लिया गया, जिससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा।




