Khabarwaad National Desk: स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में दर्ज की गई है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने आज दिल्ली पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। दिल्ली पुलिस की एक टीम आज इस मामले को लेकर उनके आवास पर पहंची थी। मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया और 13 मई को अपने साथ हुई बदसलूकी की घटना की पूरी जानकारी दी।
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इन धाराओं के तहत केस दर्ज
दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (अपमान करने के इरादे से शब्द का इशारा या कृत्य), 323 (हमला) और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। दिल्ली के सिविल लाइन थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 354 एक गैर-जमानती अपराध है इसमें आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। इस अपराध के लिए दो साल तक की कैद से लेकर सात साल तक की कैद तक हो सकती है और इसमें जुर्माना भी शामिल है।
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थप्पड़ मारे और गालियां दी
स्वाति मालीवाल ने बताया कि मैं ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी उसी समय विभव वहां आया और गालियां देने लगा। बिना किसी उकसावे के उसने थप्पड़ मारा। मैंने शोर मचाया और कहा कि मुझे जाने दो लेकिन वह लगातार थप्पड़ मारता रहा और गंदी-गंदी गालियां देता रहा। साथ ही उसने धमकी भी दी कि देख लेंगे, निपटा देंगे। मैं भागकर बाहर आई और फिर पुलिस को फोन किया।
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