नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं बैठक में आम जनता और कारोबारियों को राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक में दो नए टैक्स स्लैब को मंजूरी दी गई है और यह 22 सितंबर से लागू होंगे। इसके बाद कई रोजमर्रा के सामान सस्ते हो जाएंगे।
इन चीजों पर अब नहीं लगेगा जीएसटी
वित्त मंत्री ने बताया कि यूएचटी दूध, छेना पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी, पराठा, इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी, पेंसिल, कटर, रबर, नोटबुक और 33 जीवन रक्षक दवाओं को शून्य टैक्स स्लैब में रखा गया है। इन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
5% जीएसटी स्लैब में आए ये सामान
शैंपू, साबुन, तेल, नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, चीज और मक्खन को 5% टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है। इसके साथ ही फर्टिलाइजर्स पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अब 2500 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर भी यही टैक्स दर लागू होगी।
जीएसटी काउंसिल का यह फैसला नवरात्र से पहले आम लोगों को सीधी राहत देगा।




