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    Home » 21 हाथियों की मौत का मामला: HC ने कहा – जान कीमती होती है, वाइल्ड लाइफ को नहीं बचाएंगे तो गए काम से

    21 हाथियों की मौत का मामला: HC ने कहा – जान कीमती होती है, वाइल्ड लाइफ को नहीं बचाएंगे तो गए काम से

    Shrikant BaghmareBy Shrikant BaghmareAugust 6, 2024Updated:August 6, 2024 trending No Comments2 Mins Read

    High’ court Bijaspur News : हाथियों की बिजली करंट से हो रही मौत को रोकने दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने राज्य शासन के उस जवाब को लेकर हैरानी जताई जिसमें बताया गया है कि बीते तीन साल के दौरान जंगलों में बिजली करंट से 21 हाथियों की मौत हो गई है।

    Read Also : भ्रामक विज्ञापन पर अंकुश लगाने सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किए निर्देश, विज्ञापन के मुद्रित, प्रसारित और प्रदर्शित होने के पहले देना होगा स्व-घोषणा

    High’ court Bijaspur News : इस पर कोर्ट ने कहा कि जान, चाहे मानव की हो या जानवर की, जान कीमती होती है। डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने ती अक्टूबर की तिथि तय कर दी है।

    Read Also : Paris Olympics 2024: भारत के लिए बड़ा दिन, लक्ष्य सेन समेत ये एथलीट पक्के कर सकते हैं मेडल, देखें पूरा शेड्यूल

    High’ court Bilaspur News : हाथियों की बिजली करंट से हो रही मौत को लेकर नितिन सिंघवी ने जनहित याचिका दायर की है। दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच को राज्य शासन ने बताया कि, बीते तीन साल के दौरान 21 हाथियों की मौत बिजली करंट से हुई है। राज्य शासन के जवाब के बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि, क्या सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ को नहीं बचाएंगे तो गए काम से। इनकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी हम सबको उठानी ही पड़ेगी। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी।

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