नई दिल्ली। पूरे भारत में 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। इस बार होली को लेकर कई अलग-अलग बयानों पर काफी विवाद हुआ। अब होली को लेकर जारी हैदराबाद पुलिस की गाइडलाइन पर भी बखेड़ा खड़ा हो गया है।

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दरअसल हैदराबाद पुलिस ने होली पर कई सारी पाबंदियां लगा दी हैं। इसके लिए पुलिस की तरफ से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके मुताबिक, अगर किसी पर बिना उसकी इच्छा के रंग डाला गया, तो ऐसा करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हैदराबाद में और क्या पाबंदियां?
हैदराबाद पुलिस द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, दोपहिया का दूसरी गाड़ियां सड़कों या पब्लिक प्लेस पर ग्रुप में नहीं चलेंगी, क्योंकि इससे शांति भंग होती है, असुविधा होती है या खतरा पैदा होता है।
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इसके अलावा बिना अनुमति के किसी व्यक्ति, स्थान या वाहन पर रंग या रंगीन पानी फेंकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश 13 मार्च की शाम 6 बजे से 15 मार्च की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा 14 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की दुकान और बार को भी बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है।