Khabarwaad Sarangarh Bilaigarh: जिला प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर बड़ा फैसला किया है. अगर रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र के अलावा कोई डीजे बजा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 16 मार्च को जारी आदेश के मुताबिक ध्वनि कोलाहल नियंत्रण के अंतर्गत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।
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जानकारी के मुताबिक समारोह के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति होने के बाद भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोलाहल (शोर) प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति या बिना अनुमति दोनों कंडीशन में राच 10 बजे से ध्वनि विस्तारक यंत्र के यूज पर प्रतिबंध हैं। यदि किसी के यहां समारोह के अलावा अन्य किसी कार्य में डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र रात 10 बजे के बाद भी बज रहा है तो 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे बंद करा देंगी। यदि उसके बाद भी प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन होता है तो ध्वनि विस्ताक यंत्रों को कार्यपालिका दंडाधिकारी की टीम जप्त कर लेंगी। नियम 4 जून 2024 तक आदर्श आचरण संहिता के नियम में जुड़ जाएगा।




