क्या कहता है कानून?
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम ( Indian Motor Vehicles Act ) के मुताबिक, एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा सकता है. एएसआई, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को ही मौके पर जुर्माना लगाने की अनुमति है. ट्रैफिक कांस्टेबल या होम गार्ड ऐसा नहीं कर सकते. एएसआई या एसई भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर आप पर चालान कर सकते हैं. कागजात पूरे न होने पर वाहन को इम्पाउंड कर सकते हैं. लेकिन, जबरदस्ती न तो गाड़ी की हवा निकाल सकते और न ही चाबी छीन सकते.
चाबी या हवा निकालना कितना सही?
मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं दिया गया है और न ही आपकी गाड़ी का हवा निकालने का अधिकार है. एक्ट में इससे संबंधित किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है. अगर पुलिसकर्मी आपको चांज के लिए रोके तो आप रुकिए. अगर ट्रैफिक पुलिस के जरिए वाहन की चाबी निकाली जाती है तो उसका वीडियो बनाइए और सबूत के साथ बड़े अधिकारियों से संपर्क कीजिए.
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ट्रैफिक पुलिस पकड़े तो इन जरूरी बातों का रखें ख्याल
ट्रैफिक पुलिस के पास जुर्माना लगाने के लिए एक चालान बुक या ई-चालान मशीन होनी जरूरी है. इनमें से किसी भी चीज के बिना वह आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगा सकते. ट्रैफिक पुलिस को वर्दी पहने होना चाहिए, जिसमें उसका नाम दर्ज होना जरूरी है. अगर पुलिस सिविल ड्रेस में है तो आप उसे पहचान प्रमाण (आईडी कार्ड) दिखाने को भी कह सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल महज 100 रुपये का जुर्माना लगा सकता है. सिर्फ एक एएसआई या एसआई रैंक का पुलिस वाला 100 रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगा सकता है.
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बिना रसीद लिए न दें पैसे
ट्रैफिक पुलिसकर्मी आप पर सिर्फ तभी जुर्माना लगा सकता है जब उसके पास एक चालान बुक या ई-चालान मशीन हो. इनमें से किसी भी चीज के बिना वह वाहन चालक से चालान के नाम पर जुर्माना नहीं वसूल सकता. ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी का वर्दी में रहना भी जरूरी है. अगर ट्रैफिक पुलिस सिविल ड्रेस में है तो वाहन चालक उनके उनका परिचय-पत्र मांग सकता है.




