बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए रेल हादसे में 11 यात्रियों की जान चली गई, जिनमें 6 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। दुर्घटना में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी मृतकों व घायलों की पहचान कर ली गई है। मृतकों का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल और सिम्स अस्पताल में किया गया। रेलवे ने मृतकों के परिजन को 50-50 हजार की अनुग्रह राशि प्रदान की है।
कमिश्नर ऑफ सेफ्टी ने शुरू की जांच
रेलवे ने हादसे की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। दक्षिण पूर्वी रेलवे सर्किल के कमिश्नर ऑफ सेफ्टी बीके मिश्रा तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपेंगे। उन्होंने टीम के साथ गतौरा स्टेशन के पास घटना स्थल का निरीक्षण किया और ट्रैक सहित क्षतिग्रस्त ट्रेन के हिस्सों की जांच की।
मिश्रा तीन दिनों तक बिलासपुर में रहकर स्टेशन मास्टर, प्वाइंट्समैन, की-मैन, गार्ड शैलेश चंद्र, सेक्शन इंजीनियर, सिग्नल और इंजीनियरिंग स्टाफ सहित सभी संबंधित कर्मचारियों के बयान दर्ज करेंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी 4 नवंबर को हुए हादसे की वैधानिक जांच का आदेश जारी किया है। लोग बिलासपुर डीआरएम ऑफिस में या कोलकाता स्थित कार्यालय के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे।
हादसे में जान गंवाने वाले यात्री
प्रिया चंद्र (21), अंकित अग्रवाल (35), रंजीत कुमार प्रभाकर (30), शीला यादव (32), प्रमिला वस्त्रकार (55), गोदावरी बाई यादव (60), विद्यासागर (53), अर्जुन यादव (35), मानमती यादव (51), लव शुक्ला (50), गोती बाई यादव (65)
गंभीर रूप से घायल 20 यात्रियों की सूची
मथुरा भास्कर (55), चौरा भास्कर (50), शत्रुघ्न (50), गीता देबनाथ (30), मेहनिश खान (19), संजू विश्वकर्मा (35), सोनी यादव (25), संतोष हंसराज (60), रश्मि राज (34), ऋषि यादव (2), तुलाराम अग्रवाल (60), अराधना निषाद (16), मोहन शर्मा (29), अंजूला सिंह (49), शांता देवी गौतम (64), प्रीतम कुमार (18), शैलेश चंद्र (49), अशोक कुमार दीक्षित (54), नीरज देवांगन (53), राजेंद्र मारुति बिसारे (60)
प्राथमिक जांच में ट्रेन क्रू पर लापरवाही का संकेत
हादसे की सुपरवाइजरी जांच रिपोर्ट में शुरुआती तौर पर ट्रेन क्रू मेंबर को दुर्घटना का जिम्मेदार माना गया है। अंतिम निष्कर्ष कमिश्नर ऑफ सेफ्टी की रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे।
CRS टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की है।
तोरवा पुलिस ने दर्ज की FIR
हादसे के बाद तोरवा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। मामला धारा 106(1), 125(ए), 153, 154, 175 व रेलवे एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया।
मुआवजे की घोषणा
रेलवे ने मृतकों के परिजन को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख और सामान्य घायल यात्रियों को 1 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतक परिवारों को 5 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।




