रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पांच लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक कड़ा फैसला लेते हुए शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और क्रिप्टोकरेंसी जैसे निवेशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी नई अधिसूचना में घोषित किया गया है, जिसे हाल ही में राज्य राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 30 जून को प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड में निवेश सहित अन्य निवेश को अवचार की श्रेणी में शामिल किया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह गतिविधियाँ सेवा नियम-19 के तहत भ्रष्टाचार (Corruption) की श्रेणी में लाई जाएंगी। इसका मतलब यह है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, निलंबन, या कानूनी कार्रवाई की संभावना होगी।






