बिलासपुर। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई हैं। टुटेजा शराब नीति घोटाला, अवैध कमीशन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने उन्हें पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया था।
एमिटी यूनिवर्सिटी एनुअल फेस्ट में हंगामा: बाहरी छात्रों को रोकने पर एक छात्र की पिटाई, ABVP पर आरोप
बता दें कि ईडी ने 2100 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को शराब सिंडिकेट का सरगना करार दिया है. राज्य प्रशासन के प्रबंधन में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी के साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, और उन्हें मामले में सह-आरोपी अनवर ढेबर के साथ सक्रिय रूप से शामिल पाया गया है.




