रायपुर। सड़क दुर्घटनाओं के घायलों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारत सरकार की अधिसूचना के तहत अब किसी भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का इलाज पहले 7 दिनों तक नगदी रहित (कैशलेस) किया जाएगा।
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यह सुविधा 1.5 लाख रुपए तक की होगी। राज्य के 134 और राज्य से बाहर के 61 मान्यता प्राप्त अस्पतालों को यह इलाज अनिवार्य रूप से करना होगा। यह व्यवस्था 5 मई को प्रकाशित “कैशलेस उपचार स्कीम 2025” के तहत लागू की गई है। इसका आदेश लीड एजेंसी ने सभी कलेक्टरों और एसपी को भेजा है।
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