महासमुंद। शासकीय प्राथमिक शाला, गहनाखार में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) राहुल बैपारी को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
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विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सरायपाली द्वारा की गई जांच में यह प्रमाणित हुआ कि बैपारी विद्यालय में समय पर उपस्थित नहीं रहते थे, अनियमित रूप से आते थे और अपने शैक्षणिक कर्तव्यों को गंभीरता से नहीं निभा रहे थे।
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जांच प्रतिवेदन में उनकी कार्यप्रणाली को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है। पूर्व में भी उन्हें स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ।
जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद विजय कुमार लहरे ने जांच प्रतिवेदन और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सरायपाली निर्धारित किया गया है तथा नियमों के अनुरूप उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।




