बिलासपुर। जिले में प्रस्तावित दगोरी-बिल्हा फ्लाईओवर के निर्माण कार्य से पहले सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 6 गांवों में भूमि की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कदम फ्लाईओवर के एलाइन्मेंट क्षेत्र में जमीन की अवैध लेन-देन को रोकने के लिए उठाया गया है।
बिल्हा तहसील के जिन गांवों में यह प्रतिबंध लागू किया गया है, उनमें बिल्हा, दगोरी, गोढ़ी, उटगन, किरारीगोढ़ी और भैंसबोड़ शामिल हैं। फ्लाईओवर की ज़द में आने वाली भूमि के लिए रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होते ही भूमाफिया सक्रिय हो गए थे। अधिक मुआवजा पाने के लिए वे जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े कराकर नामांतरण और बंटवारे की प्रक्रिया तेज़ी से कराने में जुटे थे।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर जोन के उप मुख्य अभियंता (निर्माण) ने 3 जून को शासन को पत्र लिखकर इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की सिफारिश की थी। पत्र मिलने के बाद शासन ने तत्काल प्रभाव से जमीन की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया।
यह कार्रवाई न केवल भूमि की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, बल्कि सरकारी परियोजनाओं के न्यायपूर्ण क्रियान्वयन में भी सहायक साबित होगी।




