रायपुर। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में कर्ज के नाम पर जबरन वसूली करने वाले एक सक्रिय गिरोह पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में व्यापारी भोपाल मणि साहू की शिकायत पर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर और उसके साथियों दिव्यांश, आकाश, योगेश सिन्हा समेत अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 506, 34 और छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया है।
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व्यापारी भोपाल मणि साहू, जो मुरुम और गिट्टी सप्लाई का काम करता है, ने बताया कि व्यवसाय विस्तार के लिए उसे 14 दिसंबर 2022 को रोहित तोमर से 3 प्रतिशत ब्याज पर ₹2 लाख उधार लेने पड़े। लेकिन आरोपियों ने इस दौरान कोरे स्टांप पर हस्ताक्षर करवाए और बाद में व्हाट्सएप कॉल और धमकियों के जरिए उससे वसूली शुरू कर दी।
भोपाल साहू ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने कई बार उसके घर जाकर जान से मारने की धमकी दी, यहां तक कि भाटा गांव स्थित एक स्थान पर ले जाकर मानसिक प्रताड़ना भी दी। डर के चलते उसने धीरे-धीरे 30 लाख 26 हजार 200 रुपए नगद और डिजिटल माध्यमों से चुका दिए।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिव्यांश सिंह को पूर्व में ही एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि बाकी आरोपी अभी फरार हैं।
पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने बताया कि इस गिरोह के खिलाफ पहले भी रायपुर के दो थानों में सात केस दर्ज हैं। अब इन मामलों को एक साथ जोड़कर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर दी है।




