रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 14 दिन की न्यायिक रिमांड की अवधि समाप्त होने पर सोमवार को उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद चैतन्य बघेल को एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन पर छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।
गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए चैतन्य को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। इसके बाद 22 जुलाई को अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था, जिसकी अवधि 4 अगस्त को समाप्त हो गई। शनिवार को इसी के मद्देनजर उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुनः 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।




