रायपुर। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले मॉर्निंग वॉक के दौरान एक युवक से लूटपाट और चाकूबाजी के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार, 4 अगस्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं समाज में भय का माहौल बनाती हैं, इसलिए आरोपियों को कठोर सजा दी जा रही है।
घटना 1 सितंबर 2022 की सुबह की है, जब देवेंद्र साहू नामक युवक मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। एकता नगर, गोंदवारा के पास स्कूटी सवार दो बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। एक आरोपी ने देवेंद्र का कॉलर पकड़ा और दूसरे ने चाकू से हमला किया। देवेंद्र ने चाकू रोकने की कोशिश की, जिससे उसकी हथेली कट गई। इसके बाद बदमाश उसकी जेब से करीब 13 हजार रुपये का मोबाइल लूटकर फरार हो गए।
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घायल देवेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए भागते आरोपियों की स्कूटी का नंबर नोट किया और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों शेख शब्बीर (24 वर्ष) और आशीष मिर्झा उर्फ लियॉन उर्फ बबलू (25 वर्ष), दोनों रायपुर निवासी को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही शब्बीर पर 40 हजार और आशीष पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
फैसले में कोर्ट ने कहा, यह केवल चोट का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक चिंता का विषय है। यदि कोई व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता है और उस पर धारदार हथियार से हमला कर लूट की जाती है, तो यह आम नागरिकों के मन में भय उत्पन्न करता है। ऐसे मामलों में कठोर सजा देना आवश्यक है।




