रायगढ़, छत्तीसगढ़। कोतवाली थाना क्षेत्र के केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड के पास एक कबाड़ी ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। आरोपी कैलाश राजपूत ने बच्ची को कबाड़ बिनने के बहाने सुनसान जगह पर ले जाकर 3 दिन तक दुष्कर्म किया और मारपीट के साथ जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बच्ची को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पॉक्सो कोर्ट ने उसे 20 साल की कठोर सजा और 8,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
रायगढ़: 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा
घटना का विवरण
घटना 11 अगस्त 2023 की है। पीड़िता की मां, घरेलू विवाद के कारण अपनी 5 साल की बेटी और 10 साल के बेटे के साथ केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में रहती थी और पास के एक होटल में काम करती थी। आरोपी कैलाश राजपूत, जशपुर का निवासी, रायगढ़ में कबाड़ बिनने का काम करता था और उसी प्रतीक्षालय में रहता था।
घटना के दिन मां की तबीयत खराब होने के कारण वह सो रही थी, जबकि बच्चे बाहर खेल रहे थे। शाम 4 बजे बेटे ने मां को बताया कि कैलाश राजपूत उसकी बहन को कहीं ले गया। मां ने आसपास खोजबीन की, लेकिन बच्ची का पता नहीं चला। इसके बाद कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की गई।
पुलिस कार्रवाई और सजा
पुलिस ने धारा 363 और 368 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 15 अगस्त 2023 को बच्ची को जबलपुर के सेवा भारती मातृछाया से बरामद किया गया और आरोपी को हिरासत में लिया गया। बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे कबाड़ बिनने के बहाने रेलवे स्टेशन के पास ले गया और सुनसान जगह पर दुष्कर्म किया। उसने चिल्लाने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने बच्ची के बयान के आधार पर धारा 323, 506, 366(क), 376(2)(ढ) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी पॉक्सो कोर्ट) देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास के साथ 8,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।




