रायपुर। अगस्त 2025 में पड़ने वाले पर्वों के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल पांच दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर महापौर मीनल चौबे के आदेश अनुसार लिया गया है। प्रतिबंध 15 अगस्त से 27 अगस्त के बीच विभिन्न पर्वों के दिन लागू रहेगा।
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त), पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस (19 अगस्त), श्रीगणेश चतुर्थी (26 अगस्त) और पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस (27 अगस्त) को नगर निगम क्षेत्र के समस्त पशुवधगृह एवं मांस-मटन की दुकानों को बंद रखा जाएगा।
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नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन पर्वों के दौरान रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जोनों में जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षक मांस-मटन की दुकानों की सतत निगरानी करेंगे और प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
महापौर मीनल चौबे ने कहा कि यदि इन निर्धारित दिनों में होटलों या दुकानों में मांस-मटन की बिक्री पाई जाती है, तो संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध जब्ती की कार्रवाई करते हुए विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।




