रायपुर। केन्द्रीय जेल रायपुर में नियमों का उल्लंघन कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर को आगामी तीन महीनों तक जेल परिसर में किसी भी बंदी से मुलाकात करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जेल प्रशासन द्वारा नियम 690 के अंतर्गत की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, शोएब ढेबर ने जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया। उस समय अधिवक्ता मुलाकात चल रही थी और संबंधित अधिकारियों ने उन्हें स्पष्ट रूप से रोका था, बावजूद इसके उन्होंने नियमों की अवहेलना की। इस घटनाक्रम से जेल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक संचालन में बाधा उत्पन्न हुई।
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घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि शोएब ढेबर ने शासकीय कार्य में हस्तक्षेप किया है। रिपोर्ट के आधार पर जेल अधीक्षक ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन माह की मुलाकात प्रतिबंध की घोषणा की।
जेल अधीक्षक ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जेल परिसर की सुरक्षा, अनुशासन और शासकीय कार्य की गरिमा बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।





