नई दिल्ली। जीएसटी सुधारों के तहत तंबाकू, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक जैसे सिन प्रोडक्ट्स पर वर्तमान में 40 फीसदी जीएसटी लगाया जा रहा है। अब सरकार इन पर टैक्स का बोझ और बढ़ा सकती है।
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार तंबाकू और सिगरेट जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स का असर वर्तमान स्तर पर बनाए रखने के लिए 40% जीएसटी के अलावा सेस लगाने की तैयारी कर सकती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी के तहत अधिकतम 40% टैक्स लगाया जा सकता है, जबकि शेष टैक्स बनाए रखने के लिए अन्य व्यवस्था की जाएगी।
हालांकि उन्होंने इस व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो विधायी संशोधन या नया विधेयक लाया जा सकता है।
लग्जरी कार और बाइक पर अतिरिक्त टैक्स नहीं
सीबीआईसी अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि लग्जरी कारों, बाइकों और अन्य सुपर लग्जरी वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा। इन पर केवल 40% टैक्स ही लागू रहेगा।




