रायपुर। जैन समाज के महत्त्वपूर्ण पर्युषण पर्व और संवत्सरी-उत्तम क्षमा पर्व के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में कल, 8 सितंबर 2025 को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। महापौर मीनल चौबे ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह कदम धार्मिक आस्था के सम्मान और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश का पालन कराने सख्त निगरानी
नगर निगम प्रशासन ने होटल, ढाबों और मांस विक्रेताओं पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की है। यदि किसी स्थान पर प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री पाई गई तो तत्काल जप्ती की कार्रवाई होगी और दोषियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
विशेष टीमें गठित
निगम ने आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें सुबह से ही विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगी। साथ ही, व्यापारियों और नागरिकों से अपील की गई है कि वे सहयोग कर पर्व की पवित्रता और गरिमा बनाए रखें।
नागरिकों से अपील
नगर निगम ने लोगों से आग्रह किया है कि यदि कहीं प्रतिबंधित गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत निगम अधिकारियों या स्थानीय पुलिस को सूचित करें। महापौर चौबे ने कहा कि धार्मिक पर्वों का महत्व तभी बना रहता है जब समाज के सभी वर्ग मिलकर उसकी गरिमा को बनाए रखें।




